फार्मासिस्ट बिना दवा बेचने पर मेडिकल स्टोर सील, औषधि विभाग की बड़ी कार्रवाई हिंडोरिया में कई मेडिकल स्टोर्स पर जांच, अनियमितताएं मिलने पर नोटिस की तैयारी
दमोह। जिले में बिना फार्मासिस्ट दवा बेचने और दवा बिक्री से जुड़े नियमों की अनदेखी करने वाले मेडिकल स्टोर्स पर औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के निर्देश पर हिंडोरिया में चलाए गए विशेष निरीक्षण अभियान के दौरान एक मेडिकल स्टोर का संचालन तत्काल बंद करा दिया गया, जबकि कई अन्य मेडिकल स्टोर्स में गंभीर अनियमितताएं मिलने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है।
औषधि निरीक्षक महिमा जैन ने हिंडोरिया स्थित शिखर मेडिकल, दीप मेडिकल एंड जनरल स्टोर, जेपी मेडिकल एंड जनरल स्टोर, चौरसिया मेडिकल और चौधरी मेडिकल का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान ड्रग लाइसेंस की वैधता, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की उपस्थिति, दवाओं के क्रय-विक्रय का रिकॉर्ड, एक्सपायरी दवाओं का प्रबंधन और नारकोटिक दवाओं के रखरखाव सहित विभिन्न बिंदुओं की गहन जांच की गई।
निरीक्षण में जेपी मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दवाओं का विक्रय किया जाना पाया गया। इसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के नियमों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए विभाग ने तत्काल मेडिकल स्टोर का संचालन बंद करा दिया।
जांच के दौरान कई अन्य मेडिकल स्टोर्स में भी दवाओं के क्रय-विक्रय का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं मिला, जबकि कुछ स्थानों पर एक्सपायरी दवाएं नियमित स्टॉक के साथ रखी हुई पाई गईं। इन अनियमितताओं को गंभीर मानते हुए संबंधित संचालकों को ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे।
औषधि विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक जवाब और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने वाले मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ ड्रग लाइसेंस निलंबित या निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। जिले में आगे भी मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण लगातार जारी रहेगा।



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