30 जुलाई से उर्वरक वितरण व्यवस्था हाईब्रिड मोड पर होगी लागू
विक्रेताओं को संधारित करने होगे आवश्यक अभिलेख एवं निर्धारित प्रारूप में जानकारी
दमोह : शासन के निर्देशानुसार प्रदेश में उर्वरक वितरण व्यवस्था में आंशिक संशोधन किया गया है। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जे.एल. प्रजापति ने बताया कि 1 अप्रैल 2026 से ई-विकास पोर्टल के माध्यम से संचालित उर्वरक वितरण व्यवस्था को 30 जुलाई 2026 से आगामी आदेश तक हाईब्रिड मोड में संचालित किया जाएगा।
नई व्यवस्था के तहत 30 जुलाई 2026 तक ई-विकास पोर्टल से वितरित उर्वरक का अभिलेख सुरक्षित रखा जाएगा। वहीं 30 जुलाई से किसानों को वितरित होने वाले उर्वरक का विवरण ऑफलाइन रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा, जिसमें किसान के आधार कार्ड की छायाप्रति, मोबाइल नंबर तथा कंपनीवार उर्वरक (यूरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी एवं एमओपी) की मात्रा दर्ज करना अनिवार्य होगा। बाद में इस जानकारी को ई-विकास पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
यह व्यवस्था पैक्स, विपणन संघ के डबल लॉक केंद्रों, एम.पी. एग्रो के विक्रय केंद्रों तथा सभी निजी उर्वरक विक्रेताओं पर लागू रहेगी। सभी संबंधित विक्रेताओं को शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में रजिस्टर संधारित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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