खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग ने दमोह शहर के पुराना थाना स्थित विशाल मेगा मार्ट शॉपिंग मॉल, श्याम नगर स्थित क्लब हाउस रेस्टोरेंट एवं नूरी नगर स्थित स्वीट वाटर एक्वा आर.ओ वाटर प्लांट का किया औचक निरीक्षण
बादाम,किशमिश,काजू, कोकोनट वाटर,पनीर,तैयार बॉयल्ड अरहर दाल,सब्जी ग्रेवी एवं स्वीट वाटर एक्वा आर ओ वाटर के लिए गए नमूनें जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए नमूनें
जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर होगी नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही, मौके पर परिसर में कमियां पाए जाने पर जारी किए गए धारा 32 के तहत नोटिस
दमोह : कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के निर्देशो के तहत् एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी माधवी बुधौलिया द्वारा दमोह शहर में पुराना थाना रोड स्थित विशाल मेगा मार्ट, श्याम नगर स्थित क्लब हाउस रेस्टोरेंट एवं नूरी नगर स्थित स्वीट वाटर एक्वा आर ओ वाटर प्लांट का औचक निरीक्षण किया गया। उक्त विशाल मेगा मार्ट शॉपिंग मॉल में संग्रहित फ़ूड प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता की परख हेतु फर्स्ट क्रॉप ब्रांड बादाम, किशमिश, काजू एवं स्टोरिया ब्रांड कोकोनट वाटर के नमूनें जांच हेतु लिए गए। निरीक्षण के दौरान विशाल मेगा मार्ट में फ़ूड लाईसेंस की प्रति स्पष्ट रूप से परिसर में प्रदर्शित नहीं पाई गई। परिसर में पेस्ट कंट्रोल प्रबंधन सर्टिफिकेट पाया गया। कार्यरत कर्मचारियों का वार्षिक मेडिकल परीक्षण सर्टिफिकेट मौके पर एक्सपायर्ड स्थिति में पाए गए। फास्टैक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मौके पर नहीं पाया गया। इसी तरह श्याम नगर स्थित क्लब हाउस रेस्टोरेंट का निरीक्षण करके पनीर,तैयार बॉयल्ड अरहर दाल एवं सब्जी ग्रेवी के नमूने जांच हेतु लिए गए। परिसर के निरीक्षण के दौरान मौके पर कार्यरत कर्मचारियों का वार्षिक मेडिकल परीक्षण प्रमाण पत्र, फास्टैक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट, लैब टेस्ट रिपोर्ट एवं वाटर टेस्ट रिपोर्ट नहीं पाए गए। इसी तारतम्य में नूरी नगर स्थित स्वीट वाटर एक्वा आर ओ वाटर प्लांट का निरीक्षण किया गया। मौके पर परिसर में संग्रहित स्वीट वाटर एक्वा आर ओ वाटर के नमूने जांच हेतु लिए गए। परिसर के निरीक्षण के समय वाटर टेस्ट रिपोर्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट, फास्टैक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट एवं पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं पाए गए। इन नमूनों को गुणवत्ता परीक्षण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सभी खाद्य प्रतिष्ठानों में मौके पर पाई गई कमियों के संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 के अंतर्गत नोटिस जारी किए गए।



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